Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: कांगड़ा जिले Kangra district के उपमंडल फतेहपुर में राजकीय महाविद्यालय देहरी की दिव्यांग छात्र कल्याण समिति (सक्षमीकरण इकाई) ने हाल ही में दो दिवसीय दिव्यांग जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें 75 छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए फतेहपुर कल्याण अधिकारी अनूप सिंह ने दिव्यांग अधिकार अधिनियम (2016), राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शुरू की गई सरकारी योजनाओं, यूडीआईडी कार्ड और उनके आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है, जिसका कि दिव्यांग व्यक्ति सम्मान, समान अवसरों और बिना किसी भेदभाव के जीवन जी सकें। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम 19 अप्रैल, 2017 को दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 की जगह लागू हुआ। कार्यशाला में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांगता के प्रकार, मानक दिव्यांगता, बाधाएं, सुगम्यता मानक, अधिकार, आरक्षण, पुनर्वास कार्यक्रम, छात्रवृत्ति और विवाह अनुदान पर चर्चा की गई। कार्यवाहक प्रधानाचार्य सपना बक्शी ने विद्यार्थियों को अपने विकलांग साथियों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया तथा विकलांगता जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डाला। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है