राज्य सरकार ने उन व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को एक और मौका दिया है, जो आबकारी विभाग में यात्री एवं माल कर जमा नहीं करवा पाए हैं। अब उन्हें 31 दिसंबर तक ऐसा करना होगा। बिलासपुर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश कुमार कौशल ने बताया कि ट्रांसपोर्टर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में दस्तावेज जमा करवाकर 31 दिसंबर से पहले कर क्लीयरेंस प्राप्त कर लें।