Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: सिरमौर के उपायुक्त सुमित खिमता Deputy Commissioner Sumit Khimta ने 11 नवंबर से 15 नवंबर तक चलने वाले आगामी अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के लिए कड़े सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने वाले इस वार्षिक आयोजन में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, ददाहू, खाला-क्यार और रेणुका जी के ग्राम पंचायत क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी या विस्फोटक ले जाने की अनुमति नहीं है, जहां मेला लगता है। केवल अधिकृत रक्षा और विशेष अनुमति वाले लोगों को ही छूट दी गई है। इसके अलावा, भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस साल श्री रेणुका जी मंदिर में नारियल चढ़ाने पर प्रतिबंध है। मेले के परिसर में शराब के साथ पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। खिमता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धार्मिक स्थलों, जुलूसों, समारोहों और शैक्षणिक संस्थानों में आग्नेयास्त्र ले जाना सख्त वर्जित है, ताकि सभी उपस्थित लोगों के लिए शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। सुरक्षा कर्मियों या धार्मिक रीति-रिवाजों के लिए