Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: टूरिज्म डिपार्टमेंट ने शनिवार को शिमला के नारकंडा के झामुंडा और सिद्धपुर इलाकों में गैर-कानूनी तरीके से चलाई जा रही कई एडवेंचर एक्टिविटीज़ और ज़िपलाइन को बंद कर दिया। चार ऑपरेटर्स को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें उन्हें निर्देश दिए गए हैं और सात दिनों के अंदर गैर-कानूनी एक्टिविटीज़ से जुड़े सभी इक्विपमेंट हटाने को कहा गया है। कोटगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बताया गया है कि किसी भी ऑपरेटर को जंगल की ज़मीन पर इक्विपमेंट या स्ट्रक्चर लगाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए।
शिमला डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर जगदीश शर्मा ने टूरिस्ट की सुरक्षा पक्का करने के लिए नारकंडा इलाके में एडवेंचर सेटअप का अचानक इंस्पेक्शन किया। टूरिज्म डिपार्टमेंट ज़िपलाइन और दूसरी एडवेंचर एक्टिविटीज़ को ठीक से चलाने के लिए लाइसेंस तभी देता है जब ज़रूरी सेफ्टी नियमों का पालन किया जाता है। शर्मा ने कहा कि यह सामने आया है कि कुछ इलाकों में ज़िपलाइन और दूसरी एडवेंचर एक्टिविटीज़ बिना कानूनी इजाज़त और रजिस्ट्रेशन के चलाई जा रही थीं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह हिमाचल प्रदेश मिसलेनियस एडवेंचर एक्टिविटीज़ रूल्स, 2017 और 2021 के संशोधित नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी एक्टिविटीज़ चलाने के लिए कानूनी इजाज़त, टेक्निकल इंस्पेक्शन, सेफ्टी सर्टिफिकेशन और सेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन करना ज़रूरी है।