Solan,सोलन: बद्दी में कल शाम एक स्पिनिंग मिल के प्रबंधन और श्रमिकों के बीच हुई झड़प हिंसक हो गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। कथित तौर पर प्रदर्शनकारी श्रमिकों द्वारा पथराव किए जाने के कारण पुलिसकर्मी घायल हो गया। यह समस्या तब शुरू हुई जब कुछ श्रमिकों ने एक सुरक्षाकर्मी से छुट्टी मांगी, जिसने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इससे श्रमिक भड़क गए और 250 की संख्या में लोग एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने कथित तौर पर पथराव किया। कंपनी प्रबंधन ने पुलिस की मदद मांगी। इस झड़प में हेड कांस्टेबल अमरजीत चौधरी के अलावा कुछ श्रमिक घायल हो गए। बद्दी के डीएसपी खजाना राम ने पुष्टि की कि कल रात दीपक स्पिनिंग मिल के प्रबंधन और श्रमिकों के बीच हुई झड़प में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। उन्होंने कहा, "सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लाने में कई घंटे लग गए। आज सुबह करीब 4 बजे स्थिति सामान्य हो गई।"
प्रदीप नामक श्रमिक ने आरोप लगाया कि उसे और उसके परिजनों को पीटा गया। उसने कहा कि उसके भाई को छुट्टी देने से मना कर दिया गया और उसे एक कमरे में बंद करके पीटा गया। प्रदीप ने आरोप लगाया, "उसे काम के लिए पैसे नहीं दिए गए और प्रबंधन ने सुरक्षा कर्मचारियों से उसे कंपनी से बाहर निकालने को कहा।" बिहार के रहने वाले एक अन्य कर्मचारी ने आरोप लगाया, "मैं पिछले आठ सालों से कंपनी में काम कर रहा हूं। हाल ही में कंपनी में मजदूरों को पीटने और उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का चलन शुरू हो गया है, जो हमें स्वीकार्य नहीं है।"
मजदूरों ने कहा कि वे यहां काम करने आए हैं और अभद्र भाषा और बुरे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दीपक कुमार (22) नामक एक कर्मचारी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के अनुसार, उसने कंपनी के कर्मचारियों को अखिलेश और सुनील की पिटाई करते देखा। उन्होंने एक अन्य कर्मचारी प्रदीप Employee Pradeep की भी पिटाई की। यह सब तब शुरू हुआ जब अखिलेश ने एक वरिष्ठ कर्मचारी से छुट्टी मांगी, जिसने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और उसका फोन तोड़ दिया। यह घटना कल शाम करीब साढ़े सात बजे हुई, जब वह अपना काम खत्म करके जा रहा था। दीपक ने आरोप लगाया कि छुट्टी मांगने वाले कर्मचारियों की पिटाई की जाती है। अन्य कर्मचारियों ने भी आरोप लगाया कि उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जाता और उनके वरिष्ठ उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 118(1), 3(5) के तहत गलत तरीके से रोकने और जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। मामले की जांच चल रही है।