चेक बाउंस पर छह माह की सजा

Update: 2023-06-28 08:29 GMT

मंडी न्यूज़: अदालत सोम देव मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-2 ने अपने आदेश में सुरेश कुमार पुत्र सुंदर राम गांव धार डॉ. धमरोल तहसील भोरंज जिला हमीरपुर को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत छह महीने की कैद और 47 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की राशि 47,000 रूपये परिवादी धर्मेन्द्र को देने के आदेश पारित किये। बता दें कि शिकायतकर्ता धर्मेंद्र पुत्र रणजीत सिंह गांव डबरोग क्षेत्र सुनरागा तहसील सरकाघाट जिला मंडी ने अपने वकील भूप सिंह ठाकुर के माध्यम से शिकायत की थी। शिकायतकर्ता टायर की दुकान चलाता है।

3 अगस्त 2017 को आरोपी सुरेश उसकी दुकान पर आया और बोलेरो जीप के चार टायर 23 हजार 500 में ले गया। जिसके लिए आरोपी ने परिवादी को 23 हजार 500 रुपए का चेक दिया। जिसे शिकायतकर्ता ने कैश के लिए अपने बैंक में लगाया, बैंक में पैसे कम होने के कारण चेक बाउंस हो गया। जिसका कानूनी नोटिस उनके वकील भूप सिंह ठाकुर के माध्यम से भेजा गया था. जिसका आरोपी सुरेश कुमार ने न तो जवाब दिया और न ही पैसे दिए। जिस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता भूप सिंह ठाकुर के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया। जिस पर उपरोक्त आदेश पारित किये गये।

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