Shimla,शिमला: सरकार ने आज ‘हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षक पुरस्कार योजना, 2024’ को अधिसूचित किया, जो मौजूदा ‘हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षक पुरस्कार योजना, 2018’ की जगह लेगी। यह योजना सरकारी स्कूलों और जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान (DIET) में सेवारत शिक्षकों पर लागू होगी। नई योजना को व्यक्तिपरकता को कम करने और सीखने के परिणाम, मात्रात्मक संकेतकों पर अधिक जोर देने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। कम से कम पांच साल का अनुभव रखने वाले शिक्षक, (अनुबंध/नियमित सेवाएं) और प्रधानाध्यापकों और प्रिंसिपलों के मामले में पांच साल का प्रशासनिक अनुभव रखने वाले शिक्षक आवेदन करने के पात्र होंगे। शिक्षा विभाग के बाहर का कोई भी अनुभव नहीं गिना जाएगा।
पुरस्कार के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के लिए, 50 प्रतिशत सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए और पिछले पांच वर्षों में उनके एसीआर में ‘अच्छा’ से कम ग्रेड वाले शिक्षक पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे। साथ ही, पिछले पांच वर्षों में अपने विषय में शिक्षक के मामले में बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कम से कम 75 प्रतिशत होना चाहिए। प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के लिए कक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत कम से कम 75 प्रतिशत होना चाहिए। नई योजना में कुछ मामलों में पुरस्कार वापस लेने का भी प्रावधान है। पुरस्कार वापस तभी लिया जाएगा जब पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति द्वारा कोई गलत काम या गलत गतिविधि की बात सामने आए, जिससे न केवल विभाग बल्कि पूरे शिक्षण समुदाय की बदनामी हो। अगर पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का रिजल्ट राज्य के औसत रिजल्ट से कम आता है और अगर पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति किसी अनैतिक गतिविधि में शामिल पाया जाता है तो पुरस्कार वापस लिया जा सकता है।