Shimla,शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय Himachal Pradesh High Court ने आज मंडी लोकसभा सीट से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर भाजपा सांसद कंगना रनौत को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ ने यह आदेश किन्नौर के लायक राम नेगी द्वारा दायर चुनाव याचिका पर पारित किया। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर लोकसभा चुनाव को चुनौती दी है कि उसका नामांकन पत्र गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्होंने 14 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मंडी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। उन्होंने नामांकन पत्र के साथ चुनाव अधिकारी के समक्ष वन विभाग द्वारा जारी आवश्यक अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। हालांकि, उन्हें बताया गया कि सरकारी आवास के लिए संबंधित विभागों द्वारा जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के लिए अदेयता प्रमाण पत्र भी स्वतंत्र रूप से देना होगा। याचिकाकर्ता के अनुसार, 15 मई को उन्होंने अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए, लेकिन उन्होंने इन दस्तावेजों को लेने से इनकार कर दिया।