Shimla शिमला आने वाले दिवाली त्योहार को देखते हुए, शिमला प्रशासन ने गुरुवार को चेतावनी जारी की कि जिले में पटाखे बेचने, स्टोर करने, लाने-ले जाने और बांटने के गैर-कानूनी कामों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर अनुपम कश्यप ने स्थानीय लोगों, व्यापारियों और पटाखा विक्रेताओं को निर्देश दिया कि पटाखों की बिक्री, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन या वितरण पूरी तरह से 'एक्सप्लोसिव्स एक्ट, 1884', 'एक्सप्लोसिव्स रूल्स, 2008' और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस व अनुमति की शर्तों के अनुसार ही किया जाना चाहिए।
उन्होंने सभी अधिकृत पटाखा विक्रेताओं को निर्देश दिया कि वे यह पक्का करें कि उनके लाइसेंस वैध और रिन्यू (नवीनीकृत) हों, क्योंकि पटाखों की बिक्री और स्टोरेज केवल अधिकृत और लाइसेंस प्राप्त जगहों पर और लाइसेंस में बताई गई मात्रा और शर्तों के अनुसार ही करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि अधिकृत पटाखा विक्रेताओं को यह पक्का करना होगा कि उनकी जगह और स्टोरेज की सुविधाएं तय सुरक्षा जरूरतों को पूरा करती हों, जिसमें आग से सुरक्षा और अग्निशमन उपकरण, बिजली सुरक्षा सिस्टम, आपातकालीन प्रवेश और निकास की व्यवस्था और अन्य जरूरी सुरक्षा उपाय शामिल हैं। उन्होंने कहा, "लाइसेंस प्राप्त जगह पर स्टोर किए गए पटाखों की मात्रा और प्रकार लाइसेंस में तय सीमा के भीतर ही होने चाहिए। बिना लाइसेंस वाली जगहों, रिहायशी इमारतों या अस्थायी ढांचों में कोई भी पटाखा स्टोर, बेचा या प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।"
कश्यप ने कहा कि अधिकृत विक्रेताओं को निरीक्षण के लिए अपने लाइसेंस और जरूरी रिकॉर्ड व दस्तावेज उपलब्ध रखने होंगे और निरीक्षण के दौरान सक्षम अधिकारी का पूरा सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा, "नियमों या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गैर-कानूनी पटाखे जब्त करना और लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करना शामिल है।" उन्होंने संबंधित SDM और पुलिस अधिकारियों को बाजारों, लाइसेंस प्राप्त जगहों, पटाखा स्टोरेज साइटों और अन्य संवेदनशील इलाकों में नियमित निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पक्का करने का निर्देश दिया। कश्यप ने लोगों से अपील की कि अगर वे पटाखों की कोई गैर-कानूनी बिक्री या स्टोरेज देखें तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके।
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