पटाखों की बिक्री Mandi के पड्डल मैदान तक सीमित

Update: 2024-10-18 09:03 GMT
Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: जन सुरक्षा के मद्देनजर मंडी Mandi in view के डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन ने आदेश जारी कर मंडी के छोटे पड्डल मैदान में पटाखों की बिक्री और भंडारण को प्रतिबंधित कर दिया है। 15 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रभावी इस निर्देश का उद्देश्य दिवाली के त्योहार के दौरान, खासकर भीड़भाड़ वाले मंडी बाजार में आग के खतरों को रोकना है। आदेश में निर्धारित मैदान के अलावा किसी
अन्य स्थान पर पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई गई है
और उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त दंड का प्रावधान है। इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति को वैध लाइसेंस के बिना पटाखे बेचने की अनुमति नहीं है। इन नियमों को लागू करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त और एसडीएम सदर को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिले भर के एसडीएम को भी जन सुरक्षा के लिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मंडी शहर में सदर एसडीएम को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि पड्डल मैदान में पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी स्टॉल लगाए जाएं और कहीं और अनधिकृत बिक्री न हो। प्रक्रिया को और अधिक विनियमित करने के लिए निर्धारित स्थान पर पटाखे बेचने वाले विक्रेताओं को अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
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