शिमला में एमसी चुनाव सहित उपचुनाव वाले स्थानों पर 2 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित
शिमला। राज्य सरकार ने 2 मई को नगर निगम शिमला के जिन क्षेत्रों में नगर निगम चुनाव होने हैं और नगर निगम पालमपुर के वार्ड नंबर-2 में उपचुनाव होना है, उन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और दुकानें इत्यादि 2 मई को बंद रहेंगी। यह निगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश होगा।
जिन कर्मचारियों को नगर निगम शिमला और नगर निगम पालमपुर के वार्ड नम्बर-2 में मतदान करने का अधिकार है लेकिन वह राज्य के अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। इसके लिए उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए भी उन क्षेत्रों में 2 मई को अवकाश घोषित किया गया है, जहां पर उपचुनाव होने हैं। बता दें कि नगर निगम शिमला के आम चुनाव तथा नगर निगम पालमपुर वार्ड नंबर-2 व पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए मतदान 2 मई को होगा।