नाहन। अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुकाजी 3 से 8 नवम्बर तक आयोजित किया जाएगा। डीसी आरके गौतम ने मेले के दृष्टिगत धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि उक्त अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति श्री रेणुकाजी पुलिस स्टेशन और मेला क्षेत्र की सीमा में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री आदि नहीं ले जा सकता। इसके अलावा श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में नारियल चढ़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेश में कहा गया है कि श्री रेणुकाजी मेला क्षेत्र की सीमा के भीतर मेले के दौरान कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन करके कोई भी अवैध गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।