Manali: अन्य दलों में शामिल होने वाले विधायकों को पेंशन नहीं मिलेगी
एक नया विधेयक पारित
मनाली: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा पारित एक नए विधेयक के अनुसार, अन्य दलों में शामिल होने वाले विधायकों को पेंशन नहीं मिलेगी। इस उद्देश्य से, हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज अभूतपूर्व कदम उठाते हुए विधानसभा में दलबदलुओं को पेंशन देने से रोकने के लिए एक नया विधेयक पारित किया। दलबदल करने वाले विधायकों की पेंशन रोकने के लिए कल विधानसभा में विधेयक पेश किया गया। यह उन विधायकों पर लागू होता है जिन्हें दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन विधेयक 2024 नामक विधेयक पेश किया। दलबदल विरोधी कानून का हवाला देते हुए विधेयक में कहा गया है, "यदि कोई व्यक्ति संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत किसी भी समय अयोग्य घोषित किया गया है, तो वह अधिनियम के तहत पेंशन का हकदार नहीं होगा।"