Manali: उपमंडल अधिकारी नागरिक बंजार पंकज शर्मा को एक मांग पत्र सौंपा गया

एसडीएम बंजार को टीसीपी लागू करने पर भेजे गए सुझाव

Update: 2024-07-25 09:53 GMT

मनाली: हाल ही में बंजार उपमंडल के गांवों में टीसीपी एक्ट लागू करने को लेकर तीर्थन क्षेत्र की पंचायतों के सुझाव व आपत्तियों के लिए सहारा एनजीओ के निदेशक राजेंद्र चौहान की अध्यक्षता में सभी ग्राम पंचायतों के जन प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बंजार उपमंडल के उपमंडल अधिकारी नागरिक बंजार पंकज शर्मा को एक मांग पत्र सौंपा गया। सहारा निदेशक राजेंद्र चौहान ने बताया कि मांग पत्र में कहा गया है कि तीर्थन क्षेत्र की 100 मीटर की परिधि सहित संपूर्ण बंजार क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर टीसीपी एक्ट को लागू करने पर चर्चा की जाए। सड़क के जनहित विशेषकर क्षेत्रवासियों के सुझावों एवं आपत्तियों को सरकार तक पहुंचाने तथा इन सुझावों को टीसीपी योजना में शामिल करने तथा आपत्तियों का समाधान करने के लिए एक मांग पत्र जारी किया गया है। तीर्थन घाटी सहित बंजार क्षेत्र के लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में यह कानून लाने से पहले पंचायतों को विश्वास में लिया गया या फिर इसे यहां लागू करने का क्या कारण है।

यात्राधाम क्षेत्र के लोगों द्वारा सुझाव और आपत्तियां उठाई गईं कि टीसीपी अधिनियम के प्रावधानों और 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों को दी गई छूट को स्पष्ट किया जाना चाहिए। विशेष रूप से आवासीय और फार्महाउस श्रेणी में होमस्टे को शामिल करना ताकि स्थानीय लोगों को आजीविका में कोई समस्या न हो। इस बारे में ग्राम सभा और पंचायत प्रतिनिधियों को जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मांग में कहा गया है कि टीसीपी की 2 मार्च 2024 की अधिसूचना 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों को दी गई छूट को प्रतिबिंबित नहीं करती है। इसलिए गांव की आम जनता, स्थानीय पर्यटन उद्योग और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच इस विशेष छूट का व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए। टीसीपी विभाग की 30 मई 2016 की अधिसूचना के अनुसार संबंधित क्षेत्र के मूल निवासियों को दी गई विशेष रियायत जारी रखी जाए। इस छूट में स्थानीय निवासियों द्वारा संचालित होमस्टे इकाइयां भी शामिल होनी चाहिए ताकि शहरी क्षेत्रों में इस कानून के दुष्प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग प्रभावित न हों और इन ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य स्रोत भी प्रभावित न हो।

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