विवाहिता से दुष्कर्म के जुर्म में व्यक्ति को 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जिला एवं सत्र न्यायालय ने कल एक शादीशुदा महिला से दुष्कर्म और धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को आईपीसी की धारा 376 के तहत सात साल सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई।दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
कोर्ट ने आईपीसी की धारा 506 के तहत दोषी को एक साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. सजा साथ-साथ चलेगी। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक साल तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कुलभूषण गौतम ने कहा, '16 मार्च 2015 को पीड़िता जंगल में भेड़ चरा रही थी. पीड़िता को अकेला पाकर आरोपियों ने धारदार हथियार से डराकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
डीए ने कहा, 'बाद में आरोपी ने पीड़िता को दोबारा फोन किया और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने अपनी जान के डर से 19 मार्च 2015 को अपने पति के साथ आपबीती साझा की और महिला थाने में मामला दर्ज कराया. जांच पूरी होने पर थाना प्रभारी ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।