Himachal: चंबा जिले में छह फार्मेसियों के लाइसेंस निलंबित

Update: 2024-09-08 04:10 GMT

Himachal: मादक दवाओं की बिक्री का उचित रिकॉर्ड न रखने वाली फार्मेसी दुकानों पर चल रही कार्रवाई में राज्य औषधि नियंत्रक (एसडीसी) ने चंबा जिले में छह केमिस्टों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। नियंत्रित पदार्थों का सही रिकॉर्ड न रखने के कारण चंबा और भरमौर में दो केमिस्टों के लाइसेंस एक महीने के लिए रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा दो केमिस्टों को मादक दवाओं की बिक्री पर स्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। एंटीबायोटिक और अन्य नियंत्रित दवाओं की बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड में विसंगतियां पाए जाने के बाद चार अन्य केमिस्टों के लाइसेंस सात दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। विज्ञापन निलंबन अवधि के दौरान केमिस्टों को अपनी दुकानें बंद रखनी होंगी। निलंबन के दौरान दुकान चलाने जैसे किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, विभाग ने 40 फार्मेसी दुकानों को नोटिस भी जारी किए हैं। अगर केमिस्ट नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 

नियमों के अनुसार, फार्मेसियों को मादक पदार्थों का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है, जो ऐसी वस्तुओं को बेचने से पहले एक अनिवार्य शर्त है। उचित रिकॉर्ड रखने से स्टॉक में मौजूद और बेचे जाने वाले मादक पदार्थों पर नज़र रखने में मदद मिलती है। हालांकि, विभाग की टीम द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान इन फार्मेसियों के रिकॉर्ड में विसंगतियां पाई गईं।


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