Kangra : मारपीट मामले का आरोपी 11 साल बाद इंदौरा न्यायालय से बरी

Update: 2024-03-29 08:08 GMT
कांगड़ा। मारपीट मामले के के तहत दर्ज एक मामले में इंदौरा न्यायालय ने आरोपी को 11 साल बाद बरी किया है। इस मामले में 10 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश हुए। इसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को बरी कर दिया। आरोपी पक्ष की तरफ से इंदौरा के वरिष्ठ अधिवक्ता जसवीर कटोच ने इस मामले की पैरवी की है। इंदौरा के वरिष्ठ अधिवक्ता जसवीर कटोच ने इस मामले की पैरवी करते हुए बताया की सन 2013 में इंदौरा पुलिस थाना में करतार सिंह, सुमना देवी व हेमराज गांव व डाकघर ध्याला के खिलाफ धारा 451, 504, 506, 323, 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इसके बाद इंदौरा न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ 11 वर्षो से यह मामला चल रहा था। न्यायालय के समक्ष पेश हुए सभी गवाहो और कानून पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए इंदौरा न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायधीश विकास कपूर की अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया। अधिवक्ता जसवीर कटोच ने बताया की न्यायालय में 11 वर्ष तक चले इस मामले में आरोपी को न्याय मिला है।
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