Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हैदराबाद के 32 वर्षीय पर्यटक की कल मनाली उपमंडल के रायसन में पैराग्लाइडर क्रैश होने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, हैदराबाद के सरूर नगर निवासी ताड़ी महेश रेड्डी तेज हवा के कारण पैराग्लाइडर क्रैश होने से घायल हो गए। उन्हें कुल्लू के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उन्हें नैरचौक स्थित मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। कुल्लू के एसपी कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम आज मेडिकल कॉलेज नैरचौक में कराया गया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 और 106 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हाल के वर्षों में कमर्शियल टैंडम फ्लाइंग के एडवेंचर स्पोर्ट में काफी उछाल आया है और पर्यटन विभाग द्वारा सख्त अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के बाद दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है। पिछले वर्ष पैराग्लाइडर दुर्घटनाओं में दो पर्यटकों की मौत हो गई थी, जबकि तीन अन्य को जिले के विभिन्न स्थलों पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। विभाग ने पैराग्लाइडिंग पायलटों को एयरो स्पोर्ट्स नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
पर्यटन विभाग ने पैराग्लाइडिंग को विनियमित करने के लिए विभिन्न पैराग्लाइडिंग संघों का जिला एयरो स्पोर्ट्स क्लब बनाया है। विभाग नियमों का उल्लंघन करने पर पैराग्लाइडिंग संघों पर जुर्माना लगाता है और मार्शलों के माध्यम से स्व-नियमन का तंत्र विकसित किया है। पैराग्लाइडिंग स्थलों का पैराग्लाइडिंग एवं रिवर राफ्टिंग जिला स्तरीय निगरानी समिति द्वारा अक्सर निरीक्षण किया जाता है। दुर्घटना होने पर जांच की जाती है और यदि पायलट की ओर से कोई लापरवाही पाई जाती है तो उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। जिले में पैराग्लाइडिंग के लिए आठ स्वीकृत स्थल हैं। पर्यटन विभाग के पास सीमित संसाधनों के कारण यहां संपूर्ण साहसिक खेल गतिविधियों के साथ-साथ अन्य पर्यटन संबंधी गतिविधियों और इकाइयों पर कड़ी निगरानी रखना संभव नहीं है। पर्यटन लाभार्थियों ने सरकार से आग्रह किया है कि वे अन्य विभागों के अधिकारियों को एयरो स्पोर्ट्स नियमों को लागू करने के लिए सशक्त बनाएं और रोमांच चाहने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकारियों को जवाबदेह बनाएं।