Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा ने मंगलवार को कसौली निवासी और होमगार्ड भूपेंद्र कुमार को अपनी पत्नी की हत्या का प्रयास करने और उसके घर में घुसने के आरोप में 10 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई और उस पर 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जिला अटॉर्नी संजय पंडित ने कहा कि कुमार, जिसने 2010 में सुमन से शादी की थी, अक्सर सुमन के साथ दुर्व्यवहार करता था और शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता था। उनके बीच अक्सर बहस होती थी क्योंकि कुमार सुमन को उसकी मां पुष्पा के साथ रहने के लिए मजबूर करता था।
10 जुलाई, 2020 को कुमार अपनी सरकारी बंदूक से लैस होकर वर्दी में ड्यूटी पर रहते हुए पुष्पा के घर पहुंचा। नशे की हालत में उसने गुस्से में सुमन से दरवाजा खोलने के लिए कहा और जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो उसने गोलियां चलानी शुरू कर दीं और दरवाजा तोड़कर घर में घुस गया। हालांकि पुष्पा, सुमन और उसके बच्चे एक कमरे में छिप गए, लेकिन एक गोली सुमन के दिल के पास लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। कुमार ने सुमन के घर पहुंचने के लिए नरेश दत्त की कार का इस्तेमाल किया था। जिला अटॉर्नी ने कहा कि हालांकि दत्त को इस मामले में सामान्य इरादे के तहत आरोपी के रूप में फंसाया गया था, लेकिन अपर्याप्त सबूतों के कारण उन्हें बरी कर दिया गया।