Himachal: केबल ऑपरेटरों से रिश्वत मांगने के आरोप में ट्राई अधिकारी CBI के शिकंजे में
Shimla शिमला। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर स्थित केबल ऑपरेटरों से एक लाख रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी को गिरफ्तार किया है।सीबीआई के अनुसार, उसने एक केबल ऑपरेटर की शिकायत पर मामला दर्ज किया, जिसने आरोप लगाया था कि आरोपी ट्राई अधिकारी एक लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा था।
एक अधिकारी ने कहा, "शिकायतकर्ता सिरमौर जिले में केबल सेवाएं चलाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय का लाइसेंस धारक है।" शिकायत पांच अन्य केबल ऑपरेटरों की ओर से दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी अधिकारी उनके नियामक दस्तावेजों - त्रैमासिक प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट (क्यू-पीएमआर) का अनुचित तरीके से मूल्यांकन करके और उनके लाइसेंस रद्द करने की सिफारिशों को रोककर उनका पक्ष ले रहा था।
ट्राई के दिशानिर्देशों के अनुसार, केबल ऑपरेटरों को अपने क्यू-पीएमआर अधिकारी को जमा करने होंगे, जो मूल्यांकन या अवलोकन के बाद, कुछ विसंगतियां पाए जाने पर उनके लाइसेंस को स्वीकार या रद्द करने की सिफारिश करता है। द ट्रिब्यून द्वारा प्राप्त एफआईआर के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर ऑपरेटरों से कहा कि वह उनके क्यू-पीएमआर के संबंध में अनुकूल कार्रवाई करेगा और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने रिश्वत नहीं दी तो उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। एफआईआर के एक अंश में कहा गया है, "उसने अन्य केबल ऑपरेटरों को भी लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी है और उन्हें इस संबंध में शिकायतकर्ता से संपर्क करने के लिए कहा है।" शिकायत के बाद, सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और आरोपों की पुष्टि की। आरोपी को नई दिल्ली के नरोजी नगर स्थित अपने कार्यालय में 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने ग्रेटर नोएडा और नई दिल्ली में अधिकारी के आवासीय और आधिकारिक परिसरों पर भी छापेमारी की, जहां से आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। अधिकारी ने कहा कि आगे की जांच जारी है।