Himachal Pradesh HC: जल निकायों में अपशिष्ट डंपिंग को रोकने के लिए बैठक बुलाएं
Shimla,शिमला: Himachal Pradesh उच्च न्यायालय ने आज ग्रामीण विकास और शहरी विकास सचिवों को निर्देश दिया कि वे राज्य में ग्राम पंचायतों के संबंधित सचिवों और नगर परिषदों तथा संबंधित उपायुक्तों के साथ बैठक करें, ताकि राज्य में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए प्रयासों का समन्वय किया जा सके और इसे राष्ट्रीय राजमार्गों के नीचे या जल निकायों में डंप होने से रोका जा सके।
अदालत ने अधिकारियों को उपद्रवियों के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। इसने आगे आदेश दिया कि संबंधित वन अधिनियम और संबंधित लागू वन कानूनों के पर्यावरण से संबंधित कानूनों को ध्यान में रखते हुए समस्या उत्पन्न होने के बाद उससे निपटने के बजाय रोकथाम पर जोर दिया जाएगा। अदालत ने दोनों सचिवों को अगली तारीख तक अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को तय की। अदालत ने इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।