Himachal Pradesh: मंत्रिमंडल ने 1,226 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट दी

Update: 2024-06-18 13:42 GMT
Shimla शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1,226 पदों की भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट देने को मंजूरी दे दी। अब, 18 से 26 वर्ष की आयु के सामान्य उम्मीदवार, 18 से 28 वर्ष के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा और प्रतिष्ठित खिलाड़ी तथा 20 से 29 वर्ष की आयु के गृह रक्षक कांस्टेबल के रूप में भर्ती के लिए पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू Sukhwinder Singh Sukhu की अध्यक्षता में यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों में 6,630 से अधिक पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें नन्हे-मुन्नों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में 6,297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति भी शामिल है। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के देहरा में पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधीक्षण अभियंता (एसई) का कार्यालय खोलने को मंजूरी दी। तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इन दोनों कार्यालयों को बाद में अधिसूचित किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के हरोली में विद्युत डिवीजन खोलने को भी मंजूरी दी।मंत्रिमंडल ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी को सदस्य बनाकर एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया, जो राज्य में होम स्टे के संचालन को सुव्यवस्थित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश सुझाएगी।मंत्रिमंडल ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में संसाधन जुटाने की सिफारिश करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति के गठन को मंजूरी दी, जिसमें कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी सदस्य होंगे।मंत्रिमंडल ने राज्य में वनों की आग, सूखे, जल संकट और मानसून की स्थिति की भी समीक्षा की।
Tags:    

Similar News

-->