विधानसभा ने आज उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लोकायुक्त के रूप में नियुक्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक 2023 पारित कर दिया।
विधेयक में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी लोकायुक्त पद के लिए पात्र बनाने के लिए अधिनियम की धारा 7 में बदलाव करने का प्रस्ताव है।
संशोधन आवश्यक हो गया है क्योंकि 2021 में यह निर्णय लिया गया था कि न केवल एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बल्कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को भी लोकायुक्त नियुक्त किया जा सकता है।