Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: आज जारी एक ऑर्डर में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) जतिन लाल ने ऊना जिले के अधिकार क्षेत्र में शराब परोसने का लाइसेंस रखने वाली सभी जगहों, जिनमें बार, रेस्टोरेंट और क्लब शामिल हैं, को न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशन को देखते हुए 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को 1 बजे तक काम करने की इजाज़त दे दी।
उन्होंने यह भी बताया कि न्यू ईयर की भीड़ के कारण, दुकानदारों को 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक अपनी दुकान के सामने सामान बेचने की इजाज़त होगी। ऑर्डर में कहा गया है: “यह इजाज़त सिर्फ़ ऊना शहर में बिज़नेस करने वाले व्यापारियों के लिए है। दुकानदारों के अलावा, वेंडरों को भी सड़क किनारे स्टॉल लगाने या सामान बेचने की इजाज़त होगी।”
BNSS के सेक्शन 163 के नियमों का ज़िक्र करते हुए, नोटिफिकेशन में लिखा है: “दुकानदारों को अपना सामान बेचने के लिए इस तरह दिखाना होगा कि इससे न तो पैदल चलने वालों की आवाजाही में रुकावट आए, और न ही सड़कों पर नॉर्मल ट्रैफिक रुके। नियम का कोई भी उल्लंघन करने पर संबंधित व्यापारी की इजाज़त अपने आप कैंसल हो जाएगी।”
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