Shimla शिमला: हिमाचल प्रदेश के भाजपा विधायक हंस राज पर एक महिला की शिकायत पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। महिला ने आरोप लगाया है कि नाबालिग होने पर उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
विधायक चंबा जिले के चुराह विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन पर POCSO अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध बनाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत शुक्रवार शाम महिला थाने में दर्ज की गई।
पुलिस ने बताया कि महिला द्वारा चंबा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 183 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। पिछले हफ्ते, महिला ने फेसबुक पर लाइव आकर विधायक और उनके सहयोगियों पर यौन शोषण और धमकी के गंभीर आरोप लगाए थे और दावा किया था कि उनके पास इसके समर्थन में सबूत हैं। उसने सात मिनट का एक वीडियो अपलोड किया जिसमें आरोप लगाया गया कि विधायक ने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया है और उसे अपनी जान का खतरा है। जवाब में, हंस राज ने एक वीडियो जारी कर आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया। इसके बाद, उसके पिता ने मीडिया को बताया कि विधायक के साथियों ने उनका अपहरण कर लिया, उनके मोबाइल फोन तोड़ दिए और मामला वापस न लेने पर उनके घर को जलाने की धमकी दी।
एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया कि पीड़िता, जो लगभग 20 साल की है, ने आरोप लगाया है कि नाबालिग होने पर विधायक ने उसका यौन शोषण किया था, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया था। उसने अपने बयान में आरोप लगाया कि विधायक ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसने अपने बयान में उस जगह का नाम भी बताया जहाँ आरोपी ने उसके साथ अपराध किया था। पिछले साल भी, पीड़िता ने विधायक हंस राज के खिलाफ फोन पर कथित तौर पर उसे परेशान करने और उसकी अश्लील तस्वीरें मांगने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उस समय, पीड़िता ने हंस राज पर बलात्कार का आरोप नहीं लगाया था। बाद में, पीड़िता अपने बयान से पलट गई थी।