Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: कांगड़ा ज़िले के जवाली के न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) शशिकांत ने शुक्रवार को फतेहपुर के बनाल गाँव निवासी रवि कुमार को अवैध शराब ले जाने का दोषी करार देते हुए छह महीने की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जवाली के सहायक ज़िला अटॉर्नी (एडीए), जिन्होंने सरकार की ओर से मामला लड़ा था, के अनुसार, 27 जनवरी, 2018 की सुबह गश्त के दौरान फतेहपुर पुलिस की एक टीम ने स्थानीय बनाल खड्ड के पास रवि को अवैध शराब से भरे प्लास्टिक के कैन के साथ देखा था। पुलिस टीम को देखकर वह भाग गया, लेकिन पीछा करके उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने उसके पास से पाँच लीटर अवैध शराब (प्लास्टिक के कैन में रखी हुई) बरामद की। आरोपी ज़ब्त शराब के परिवहन का कोई कानूनी दस्तावेज़ पेश नहीं कर पाया। फतेहपुर थाने में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उस पर पहले से ही आबकारी अधिनियम के तहत ऐसे कई मामले दर्ज हैं।