Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: धर्मशाला स्थित विशेष न्यायाधीश जसवंत सिंह की जिला एवं सत्र अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के जुर्म में एक तस्कर को 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 14 मार्च, 2018 को तब प्रकाश में आया जब इंदौरा पुलिस की एक टीम ने रांची मोड़ पर मोटरसाइकिल सवार एक युवक को जाँच के लिए रोका। तलाशी के दौरान, पुलिस ने कांगड़ा जिले के डमटाल निवासी सुखदेव सिंह उर्फ नानकू के पास से शराब, हेरोइन और 53,200 रुपये नकद बरामद किए। इस जब्ती के बाद, इंदौरा पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 21 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया।
जांच के बाद, 24 जुलाई, 2018 को अदालत में चालान पेश किया गया। अगर दोषी जुर्माना जमा नहीं करता है, तो उसे एक साल और जेल में रहना होगा। इस बीच, कांगड़ा के एसपी अशोक रतन ने बताया कि आरोपी एक कुख्यात ड्रग तस्कर है और उसके खिलाफ एनडीपीएस के कई मामले दर्ज हैं। 2016 में इंदौरा पुलिस ने उसके कब्जे से 2.22 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। 5 अगस्त, 2020 को डमटाल पुलिस ने उसके कब्जे से 3.23 ग्राम हेरोइन बरामद की। 12 अगस्त, 2020 को उसके घर से 6.96 ग्राम हेरोइन और शेड्यूल-एच ड्रग्स के 600 कैप्सूल बरामद किए गए। 30 दिसंबर, 2023 को डमटाल पुलिस ने उसके पास से 6.84 ग्राम हेरोइन बरामद की।