शिमला: हिमाचल हाईकोर्ट ने अपने आदेशों की अनुपालना न होने पर शिक्षा सचिव डॉ. अभिषेक जैन के वेतन अदायगी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि शिक्षा सचिव की लचर प्रणाली के लिए उन्हें जेल भेजने के आदेश पारित करने की बजाए एडिशनल एडवोकेट जनरल के आग्रह पर नरम रूख अपनाते हुए सिर्फ वेतन की अदायगी पर रोक लगाई जाती है।
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने इन ऑर्डर की प्रति मुख्य सचिव को अनुपालना के लिए भेजने के आदेश भी दिए। मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को निर्धारित की गई है। दरअसल, याचिकाकर्ता नील कमल सिंह ने हाईकोर्ट द्वारा उसके पक्ष में तीन साल पहले सुनाए गए फैसले को लागू करने के लिए याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने पाया कि 7 जनवरी 2020 को खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया था। सेंट बीड्स कॉलेज शिमला के स्टाफ द्वारा 95 फीसदी ग्रांट इन एड नीति के तहत ग्रांट, ग्रेच्युटी और लीव इन कैशमेंट के लिए सरकार को आदेश देने की मांग की थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इन मांगों को स्वीकारते हुए सरकार को उपरोक्त लाभ जारी करने के आदेश दिए थे। इन आदेशों को लागू करने के लिए अदालत ने कई बार शिक्षा सचिव को आदेश पारित किए थे।