हिमाचल सरकार चीन सीमा के पास लोगों को बसाने के लिए लेगी छोटा हेलीकॉप्टर

Update: 2023-07-26 07:30 GMT

शिमला न्यूज़: हिमाचल कैबिनेट की बैठक में सरकार ने छोटे हेलीकॉप्टर को लीज पर लेने की मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार के पास दो महीने से अपना हेलिकॉप्टर नहीं है. इसके लिए सरकार ने टेंडर आमंत्रित किये हैं. कैबिनेट ने एल-वन बिडर कंपनी से हेलीकॉप्टर खरीदने का निर्णय लिया।

कैबिनेट ने जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ नियम, 1968 को दो साल के लिए लागू करने को मंजूरी दी। इसके तहत जिन आदिवासियों के पास 20 बीघे से कम जमीन है उन्हें नौतोड़ मिल सकेगी। यह मांग राज्य में कई वर्षों से लंबित है. इसका मकसद चीन सीमा से सटे इलाकों में लोगों को बसाना और पलायन रोकना है.

इसके लिए कैबिनेट ने जनजातीय क्षेत्रों में वन संरक्षण अधिनियम 1980 को निलंबित करने और अपनी सिफारिश राज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया, क्योंकि भारत के संविधान ने राज्यपाल को वन संरक्षण अधिनियम को निलंबित करने की शक्ति दी है।

कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि इससे सीमा पर लोगों का पलायन रुकेगा. उन्होंने कहा कि नौतोड़ क्षेत्र नेशनल पार्क, फॉरेस्ट सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, फॉरेस्ट रिजर्व, डीपीएफ के अंतर्गत नहीं होना चाहिए तथा नौतोड़ के लिए प्रस्तावित भूमि में खड़े पेड़ों की संख्या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यह भूमि केवल घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध करायी जायेगी तथा संबंधित व्यक्ति किसी भी प्रकार के वन अपराध में संलिप्त नहीं होना चाहिए। इसके तहत जनजातीय लोगों को नौतोड़ नियमों के तहत अधिकतम 20 बीघे तक जमीन दी जा सकती है।

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