Dharamshala धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ट्रेकिंग से संबंधित आदेशों का उल्लंघन करने के लिए चार ट्रेकिंग गाइडों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत मामला दर्ज किया गया है। चारों गाइड प्रतिबंधों के बावजूद त्रिउंड ट्रेकिंग स्थल की ओर एक टीम का नेतृत्व कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि डिप्टी कमिश्नर (डीसी) हेमराज बैरवा ने 3,000 मीटर से ऊपर की सभी ट्रेकिंग गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। विशेष निर्देश दिए गए, जिसमें करेरी, त्रिउंड और आदी हिमानी चामुंडा जैसे मार्गों पर ट्रेकिंग के लिए पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि यदि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) शिमला द्वारा चेतावनी या अलर्ट जारी किया जाता है, तो इन ट्रेकिंग मार्गों के लिए पहले दी गई कोई भी अनुमति स्वतः ही रद्द हो जाएगी। हालांकि, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मैक्लोडगंज में पर्वतारोहण केंद्र और पुलिस खोज और बचाव दल जैसी आपदा प्रबंधन एजेंसियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
डीसी बैरवा ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा प्राथमिकता है और इसे सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से ट्रेकिंग से संबंधित आदेश जारी किए जाते हैं। जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे कांगड़ा में सभी पर्यटन हितधारकों से क्षेत्र में रहने वाले पर्यटकों को प्रतिबंधों के बारे में सूचित करने के लिए कहें। डीसी ने सभी संबंधित विभागों को इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।