हिमाचल: भाजपा के नाचन विधायक विनोद कुमार पर लोक सेवक की ड्यूटी में बाधा डालने का मामला दर्ज

Update: 2023-08-20 11:20 GMT

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शनिवार को कहा कि उसने एक लोक सेवक को उसके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने और उसे चोट पहुंचाने की धमकी देने के आरोप में मंडी जिले के नाचन से विधायक और भाजपा नेता विनोद कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

हालाँकि, कुमार ने इसे झूठा मामला बताकर खारिज कर दिया और कहा कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सार्वजनिक हित के मुद्दों को उठाना उनका कर्तव्य है।

पुलिस ने कहा कि विधायक, अन्य व्यक्तियों के साथ, कथित तौर पर शुक्रवार को तहसीलदार कार्यालय गए और कानूगो (राजस्व अधिकारी) दीना नाथ को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोका।

भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (लोक सेवक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 189 (लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी) और 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि कानूगो की शिकायत पर कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

शिकायत के अनुसार, विधायक ने कानूगो पर फाइलें और अन्य कागजात फेंके और बाद में उन्हें जबरन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) बल्ह के कार्यालय में ले गए।

संपर्क करने पर, कुमार ने कहा कि वह लोगों की शिकायतों के बाद कानूनगो के कार्यालय गए थे कि बारिश से संबंधित घटनाओं से प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री ठीक से वितरित नहीं की जा रही थी।

उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दे उठाने पर वह किसी भी कार्रवाई का सामना करने को तैयार हैं.

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