Shimla शिमला: हमीरपुर की एक स्थानीय अदालत ने 15 वर्षीय लड़की से बलात्कार के लिए 67 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराया और 25 साल की जेल की सजा सुनाई। आरोपी की पहचान हमीरपुर के नादौन निवासी 67 वर्षीय जोगिंदर सिंह के रूप में हुई है। अदालत ने शुक्रवार को अपने आदेश में सिंह पर 1.01 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जुर्माने की 50% राशि पीड़िता को दी जाएगी।
“घायल व्यक्ति को शारीरिक रूप से चोट लगती है, जबकि यौन/शारीरिक हमले के मामले में यह शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह की चोट होती है। उसकी एकमात्र गवाही आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त है....” हमीरपुर के विशेष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी के आदेश में कहा गया है।
“सजा सुनाते समय अपराध की गंभीरता, अपराध का मकसद, अपराध की प्रकृति और अन्य सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। सजा सुनाते समय अदालत लापरवाही नहीं बरत सकती..... अदालतों को यह देखना चाहिए कि जनता का न्यायिक प्रणाली पर से भरोसा न उठ जाए। अपर्याप्त सजा देने से न्याय व्यवस्था को और अधिक नुकसान पहुंचेगा और ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, जहां पीड़िता का न्याय व्यवस्था पर से भरोसा उठ जाएगा और वह निजी प्रतिशोध का सहारा लेगी,'' अदालत ने 67 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ सजा सुनाते हुए फैसला सुनाया, जिसने फरवरी 2023 में 15 वर्षीय लड़की को "गलत तरीके से रोका और बलात्कार किया था।"
अदालत ने पीड़िता को 8 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया, जिसका भुगतान राज्य पीड़ित मुआवजा कोष या पीड़ितों को मुआवजा/पुनर्वास के उद्देश्य से स्थापित अन्य योजना या कोष से किया जाएगा और यदि ऐसा कोई कोष/योजना स्थापित नहीं है, तो दिए गए मुआवजे का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। पीड़िता के पिता की शिकायत पर 23 फरवरी, 2023 को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 376 और 506 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत थाना नादौन में मामला दर्ज किया गया था।