Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा ने आज दो युवकों को लोमोटिल की 6,000 नशीली गोलियां रखने के जुर्म में 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
युवक सफी मोहम्मद और पंकज कुमार बद्दी के रहने वाले हैं। जिला अटॉर्नी संजय पंडित ने बताया कि विशेष जांच इकाई के इंस्पेक्टर मोहिंदर सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम को 7 मार्च, 2022 को सूचना मिली थी कि दोनों भूड़ बैरियर पर एक गौशाला के पास एक यूटिलिटी वाहन में नशीली गोलियां बेच रहे हैं।
वाहन की तलाशी के दौरान 6,000 लोमोटिल की गोलियां जब्त की गईं। गोलियों में डिफेनोक्सिलेट साल्ट था जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत आता है और इसका शामक प्रभाव होता है। लोमोटिल का उपयोग तीव्र दस्त के लिए किया जाता है, लेकिन अक्सर इसे शामक के रूप में दुरुपयोग किया जाता है।