Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व लोकसभा सांसद राजन सुशांत और उनके बेटे धैर्य सुशांत को 5 मई को न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने न्यायालय द्वारा शुरू की गई आपराधिक अवमानना पर यह आदेश पारित किया, जिसमें प्रथम दृष्टया पाया गया कि दोनों ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोशिश की थी। उक्त आदेश पारित करते हुए, उच्च न्यायालय ने उन्हें इस मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय भी दिया।