ड्रग तस्कर को 20 साल की सजा

Update: 2023-09-20 06:14 GMT

मंडी: नशीले कैप्सूल और हेरोइन रखने के आरोपी को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि अभियुक्त जुर्माना नहीं देगा तो उसे दो वर्ष दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश राजेश तोमर की विशेष अदालत ने एनडीपीएस की धारा 22सी और 21ए के तहत आरोप साबित होने पर प्रकाश कुमार पुत्र पवन कुमार निवासी टारना रोड, मंडी को क्रमश: बीस साल और दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। क्रमश: दो लाख और बीस हजार रुपये का जुर्माना। जुर्माने की सजा सुनाई गई। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आजकल समाज में प्रचलित सिंथेटिक ड्रग्स और साइकोएक्टिव पदार्थ युवा पीढ़ी पर भारी दुष्प्रभाव डाल रहे हैं. सजा की अवधि पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों के पास से व्यावसायिक मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स बरामद हुए थे.

ऐसे में उनके प्रति नरम रवैया नहीं अपनाया जा सकता. अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 फरवरी 2021 को मंडी की एसआईयू को गुप्त सूचना मिली कि सौली खड्ड के औद्योगिक क्षेत्र में आरोपी के घर में नशीले कैप्सूल और हेरोइन रखी हुई है और वह उन्हें बेच रहा है. जिस पर पुलिस ने आरोपी के घर पर छापा मारा और वहां तलाशी ली तो पुलिस को वहां से प्रोक्सीवेल स्पास, स्पैस्म पेन, स्पास्मो पेन, एसपीएम पीआरएक्स, रिडले के कुल 925 कैप्सूल बरामद हुए. इसके अलावा पुलिस ने घर से 2.50 ग्राम हेरोइन भी बरामद की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर अदालत में मुकदमा चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने मामले की पैरवी की. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाहों और बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह का बयान दर्ज किया गया. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों से आरोपियों के खिलाफ नशीले कैप्सूल ड्रग्स और हेरोइन रखने का आरोप बिना किसी संदेह के साबित हुआ है. जिसके चलते कोर्ट ने आरोपी को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है.

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