Dharamshala: सूचना आयुक्त ने कहा, RTI के बारे में सभी को जानना जरूरी

Update: 2024-07-16 07:35 GMT
Dharamsala,धर्मशाला: सोमवार को उपायुक्त कार्यालय Deputy Commissioner's Office के सभागार में जन सूचना अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए राज्य सूचना आयुक्त एसएस गुलेरिया ने सूचना का अधिकार अधिनियम और इसके प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तीसरे पक्ष को सूचना उपलब्ध करवाने से पहले जनहित में संबंधित व्यक्ति और जिसकी व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई है, उससे सहमति लेना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि
सर्वोच्च न्यायालय
के आदेशानुसार सभी विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बजट और विभाग से संबंधित जानकारी, सरकारी कल्याणकारी योजनाएं, लाभार्थियों की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने विभाग की वेबसाइटों को समय-समय पर अपडेट करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि आयोग विभागीय वेबसाइटों पर भी नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम महत्वपूर्ण है।
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