Dharamsala,धर्मशाला: उपायुक्त एवं मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC) के अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने कहा कि प्रिंट मीडिया में राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए मतदान से पहले अंतिम 48 घंटों में पूर्व प्रमाणन अनिवार्य है। देहरा विधानसभा उपचुनाव के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा बिना पूर्व प्रमाणन या पेड न्यूज के विज्ञापनों पर एमसीएमसी निगरानी कर रही है।
उन्होंने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के निर्देशानुसार राजनीतिक विज्ञापनों के प्रसारण से पहले पूर्व प्रमाणन प्राप्त करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और बल्क मैसेज आदि के लिए पूर्व प्रमाणन अनिवार्य है। वहीं, आवेदक निर्धारित प्रपत्र पर विज्ञापन से संबंधित जानकारी, ऑडियो-वीडियो फाइल और स्क्रिप्ट की स्वहस्ताक्षरित प्रति भेजकर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। जिला स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणन के लिए जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी कार्यालय में 01892-222319 पर संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है। डीसी ने सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और विभिन्न संगठनों से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है।