दुराचारी बाप को हुई उम्रकैद की सजा, अदालत ने लिया अहम फैसला

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Update: 2022-09-24 18:58 GMT
सोलन। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पोक्सो अदालत सोलन डा. परमिंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आजीवन कारावास के साथ आरोपी को जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने बताया कि यह मामला सोलन में वर्ष 2019 में सामने आया था, जहां पर प्रदीप कुमार नाम के व्यक्ति पर अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुराचार करने का आरोप लगा था। इस मामले में सोलन महिला थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। यह व्यक्ति अपनी दो बेटियों व दो बेटों के साथ रहता था और इसकी धर्मपत्नी इससे अलग रहती थी।
क्योंकि यह अकसर अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था। उन्होंने बताया कि यह मामला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सोलन के माध्यम से सामने आया था। जब नाबालिक बेटी से काउंसिलिंग के दौरान बातचीत की जा रही थी, तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और लडक़ी ने यह भी बताया कि पिता द्वारा मारपीट किए जाने के कारण उसकी माता भी मानसिक तौर पर परेशान है। इसके बाद जांच में यह भी पाया गया कि इस व्यक्ति ने अपनी दूसरी बेटी के साथ भी अश्लील हरकतें की थीं। अदालत ने अपने फैसले के दौरान दुराचार से पीडि़त हुई लडक़ी के पुनर्वास के लिए नौ लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही दूसरी बेटी जो कि अश्लील हरकतों से पीडि़त हुई थी, उसे भी डेढ़ लाख रुपए मुआवजे के तौर पर पुनर्वास के लिए देने के आदेश जारी किए हैं। इस पूरे मामले में 17 गवाह सरकारी पक्ष की ओर से अदालत में पेश किए गए।
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