अदालत ने 14.154 किलोग्राम चरस बरामदगी के मामले में दोषी को 14 साल क़ी सुनाई सजा

Update: 2022-07-16 12:57 GMT

मंडी कोर्ट रूम: विशेष न्यायाधीश-1 मण्डी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। उप जिला न्यायवादी मण्डी, उदय सिंह ने बताया कि दिनांक 07/02/2021 को अन्वेषण अधिकारी, पुलिस थाना बल्ह को गुप्त सुचना मिली थी कि एक व्यक्ति लाल रंग की स्कार्पियो गाड़ी (HP76-3921) में नेरचौक से कल्खर की तरफ जा रहा है, जिसके पास काफी मात्रा में चरस है। इसी सुचना के आधार पर अन्वेषण अधिकारी ने अपनी पुलिस टीम के साथ उक्त गाड़ी को रोकने के लिए गलमा में नाकाबंदी लगाई थी। लाल रंग की स्कार्पियो गाड़ी के आने पर अन्वेषण अधिकारी द्वारा गाड़ी को तलाशी के लिए रोका गया। गाड़ी के चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम देवी सिंह, उर्फ़ सूर्या,पुत्र चौतरू राम, गाँव धमरेहड डाकघर झटिंगरी तहसील पधर, जिला मण्डी बताया। शक के आधार पर व्यक्ति की गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के अंदर रखी गई एक बोरू (बोरी) में से 14.154 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी। जिस पर दोषी के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह, जिला मण्डी में अभियोग संख्या 30/2021 दर्ज हुआ था। इस मामले की छानबीन निरीक्षक, कमलेश कुमार, पुलिस थाना बल्ह ने अमल में लाई थी।

छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 32 गवाहों के बयान कलम बन्द करवाए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम और उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने अमल में लाई। मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को 14.154 किलोग्राम चरस रखने के अपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 14 वर्ष के कठोर कारावास और 1,40,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो इस सूरत में अदालत ने दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास के साथ 1,000/- जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

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