ससुर के हत्यारे दामाद को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Update: 2023-05-18 09:32 GMT
मंडी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने ससुर की हत्या करने तथा अपनी पत्नी व सास के साथ मारपीट का आरोप सिद्ध होने पर दोषी जितेंद्र कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी पुराना बाजार सुंदरनगर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 10000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अंतर्गत 1 वर्ष के साधारण कारावास तथा 5000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है और जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में 1 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत दोषी को 2 वर्ष साधारण कारावास तथा 2000 रुपए जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनाई है, वहीं जुर्माने की राशि अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि दोषी जितेंद्र कुमार पिछले कुछ वर्षों से अपने ससुराल पंडोह में ही रह रहा था और तीन पीपल के पास बीज भंडार की दुकान करता था। 1 जनवरी, 2017 की रात करीब 10 बजे जब दोषी की सास सुमनलता तथा पत्नी नीलम घर में अकेली थीं तब वह उनके घर आया और अपनी पत्नी नीलम से गाली-गलौच व मारपीट करने लगा। शिकायतकर्ता सुमनलता द्वारा बीच-बचाव करने पर जितेंद्र कुमार दोनों मां-बेटी के साथ मारपीट करने लगा तथा कहने लगा कि वह पूरे परिवार को ही खत्म कर देगा। इतने में वह बरामदे में रखी कुल्हाड़ी लेकर आया, जिस पर सास व पत्नी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इसके बाद दोषी कुछ देर तक गाली-गलौच करने के बाद वहां से चला गया।
रात लगभग 11 बजे तक जब सुमनलता का पति अशोक कुमार घर नहीं पहुंचा तो सुमनलता तथा उसकी लड़की नीलम ने इस बारे में पुलिस को सूचित किया। पंडोह बाजार के आसपास पुलिस कर्मचारियों के साथ तलाश करने पर अशोक कुमार का कहीं भी पता नहीं चल सका। इसके बाद रात करीब 3.10 बजे एनएच-21 से सुमनलता के घर की तरफ आती हुई पगडंडी पर नाली में अशोक कुमार मृत अवस्था में मिला। इस पर थाना सदर मंडी में 2 जनवरी, 2017 को मुकद्दमा दर्ज हुआ था। मामले की छानबीन सहायक उपनिरीक्षक हेमराज द्वारा अमल में लाई गई तथा जांच पूरी होने पर इस मामले में संलिप्त आरोपी जितेंद्र कुमार के विरुद्ध चालान अदालत में दायर किया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 28 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पैरवी नवीना राही उपजिला न्यायवादी ने की। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दोषी को उक्त सजा सुनाई।
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