Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड सभी मज़दूरों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। जो मज़दूर 28 फरवरी की तय तारीख तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं करेंगे, उन्हें बोर्ड की अलग-अलग वेलफेयर स्कीम से जुड़े क्लेम के सेटलमेंट और पेमेंट में देरी या रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। मंडी के लेबर वेलफेयर ऑफिसर अनिल ठाकुर ने कहा कि बोर्ड की सभी वेलफेयर स्कीम, जिसमें टीचर सहायता, शिक्षा सहायता, पेंशन, शादी सहायता और दूसरी संबंधित स्कीम शामिल हैं, का फायदा उठाने के लिए ई-केवाईसी ज़रूरी है। उन्होंने ज़िले के सभी योग्य कंस्ट्रक्शन मज़दूरों से वेलफेयर बेनिफिट्स बिना किसी रुकावट के पाने के लिए तय तारीख से पहले ही अपना ई-केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा करने की अपील की। उन्होंने आगे बताया कि मज़दूर अपने नज़दीकी लेबर वेलफेयर ऑफिस या सब-ऑफिस में जाकर अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। इस प्रोसेस के बारे में किसी भी जानकारी या मदद के लिए, लाभार्थियों को अपने-अपने इलाके के लेबर ऑफिस से संपर्क करने की सलाह दी गई है।
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