तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में खालिस्तानी झंडे लगाने के मामले में दायर हुई चार्जशीट, जानिए पूरी खबर
धर्मशाला न्यूज़: आठ मई को तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में खालिस्तान के झंडे लगाने और दीवार पर खालिस्तान लिखने के मामले में पुलिस ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में चार्जशीट दायर कर दी है। इसमें 37 वर्षीय हरविर सिंह निवासी हाउस नंबर 137, वार्ड दो मोरिंडा जिला रूपनगर और परमजीत सिंह उर्फ पम्मा निवासी रुरकी हिरन, डाकघर लुथेरी तहसील चमकौर साहिब जिला रूपनगर पंजाब को मुख्य आरोपित बनाया है। इस संबंध में मामला सदर थाना धर्मशाला में दर्ज किया था।
घटना के बाद पुलिस महानिदेशक ने डीआइजी इंटेलीजेंस एंड सिक्योरिटी धर्मशाला संतोष पटियाल के नेतृत्व में एसआइटी का गठन किया था। मामला दर्ज होने के बाद एक वीडियो मैसेज और लेटर इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था और इसमें सिख फार जस्टिस के लीगल एडवाइजर गुरपतवंत सिंह पन्नु ने दावा किया था कि यह सब उसके इशारे पर किया गया था। पन्नु को भी इस मामले में सह-आरोपित व मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया था। एसआइटी ने आरोपित हरवीर सिंह व परमजीत सिंह उर्फ पम्मा को 11 मई व 14 मई को गिरफ्तार किया था। इन आरोपितों से पुलिस ने घटना को अंजाम देने में उपयोग की पंजाब नंबर की मोटरसाइकिल और एक स्मार्ट फोन बरामद किया था। जांच में यह भी सामने आया था कि घटनास्थल पर आरोपितों ने वीडियो बनाकर उसे पन्नु के साथ साझा किया था।
247 लोगों के माडयूल का लगा पता: अब तक की जांच में एसआइटी ने इस घटना में राष्ट्र विरोधी सूचनाओं का प्रचार करने वाले 247 लोगों का पता लगाया है। इनमें से 188 लोग भारत में और 59 विदेश में रह रहे हैं। इन लोगों ने राष्ट्र विरोध में सूचनाएं फैलाने में एक माडयूल का काम किया है। पुलिस प्रशासन ने वायरल हुए वीडियो के संबंध में यू-टयूब व वाट्सएप से रिकार्ड मांगा है। इसके प्राप्त होने पर चालान न्यायालय में पेश किया जाएगा।