Chandigarh.चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने दो साल पहले पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में 22 वर्षीय युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। नाबालिग लड़की की शिकायत पर 25 जून 2022 को आईपीसी की धारा 376 (2) एन, 506, 363, 366 और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। लड़की ने बताया था कि आरोपी उसके घर के पास रहता था और एक होटल में काम करता था।
उसने आरोप लगाया कि आरोपी उसे अपने दोस्त के कमरे में ले गया और उसकी सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वह गर्भवती हो गई और मामले की सूचना पुलिस को दी गई। अभियोजन पक्ष ने कहा कि उन्होंने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। सीएफएसएल रिपोर्ट ने भी अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि की। आरोपी के वकील ने कहा कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।