Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश सरकार के पंचायत चुनाव में रिज़र्वेशन रोस्टर लागू करने के नियमों में बदलाव करने के फैसले के खिलाफ BJP विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। नए नियमों के तहत, 95 परसेंट पंचायतें स्टैंडर्ड रिज़र्वेशन नियमों का पालन करेंगी, जबकि 5 परसेंट पंचायतों में डिप्टी कमिश्नर (DC) के पास रिज़र्वेशन रोस्टर बदलने का अधिकार होगा। बदले हुए नियमों में कहा गया है कि ऐसे बदलाव भौगोलिक या खास हालात को ध्यान में रखकर किए जाएंगे।
BJP ने सदन के बाहर इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और फिर प्रश्नकाल से पहले नियम 67 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। जब स्पीकर ने प्रश्नकाल से पहले चर्चा की इजाज़त नहीं दी, तो BJP ने झुकने से इनकार कर दिया और स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने कहा, "पंचायत चुनाव में रोस्टर तय करने का अधिकार DC को देने का फैसला गलत है और इसके बड़े पैमाने पर असर होंगे। यह आदेश राज्य सरकार के करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जारी किया गया है।"