सभी 5 नगर निगमों के कर्मचारियों को राज्य कैडर देने के लिए हिमाचल विधानसभा में विधेयक
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को राज्य के सभी पांच नगर निगमों के कर्मचारियों और अधिकारियों को राज्य कैडर देने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया।
हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) विधेयक-2023 राज्य में नगरपालिका कर्मचारियों के लिए एकीकरण, भर्ती और शर्तों की रूपरेखा तैयार करता है।
यह विधेयक 17 अगस्त को घोषित अध्यादेश का स्थान लेगा।
विधेयक पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब नगर निगम सेवाओं के एकीकरण, भर्ती और शर्तों के लिए हिमाचल प्रदेश नगर सेवा अधिनियम, 1994 लागू किया गया था तब केवल शिमला नगर निगम था, जो राज्य कैडर में शामिल नहीं था।
उन्होंने कहा, लेकिन अब चार और नगर निगम - धर्मशाला, मंडी, सोलन और पालमपुर - जोड़ दिए गए हैं, जिससे राज्य कैडर प्रदान करने के लिए अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता हो गई है।
उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के पदों को पहले ही राज्य कैडर बना दिया गया है।