Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने जिला और राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं तथा स्वीकृत कोचिंग कैंपों के लिए 'डाइट मनी' (आहार भत्ता) की राशि 250 रुपये प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन तय की है।
स्कूल शिक्षा निदेशक ने एक निर्देश जारी कर सभी उप-निदेशकों (स्कूल शिक्षा) से कहा है कि वे अंडर-19 आयु वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए, खेल या विधा (डिसीप्लिन) चाहे जो भी हो, इस संशोधित दर को एक समान रूप से लागू करना सुनिश्चित करें।
यह दर जिला और राज्य स्तरीय स्कूली खेलों तथा स्वीकृत कोचिंग कैंपों के सभी प्रतिभागियों पर लागू होगी। अब आयु वर्ग या खेल के प्रकार के आधार पर डाइट मनी में कोई अंतर नहीं रहेगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे टूर्नामेंट और कैंप आयोजित करते समय इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। डाइट मनी पर होने वाला खर्च स्वीकृत बजट प्रावधानों के दायरे में होना चाहिए और सभी लागू वित्तीय नियमों के अनुरूप होना चाहिए। इन निर्देशों का उद्देश्य डाइट मनी के भुगतान में एकरूपता लाना और पूरे राज्य में स्कूली खेल गतिविधियों के बेहतर प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करना है।