कोटखाई हिरासत में मौत के मामले में आईपीएस अधिकारी जहूर हैदर जैदी को जमानत
जनता से रिश्ता वेबडेस्क।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कोटखाई हिरासत में मौत मामले में हिमाचल प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जहूर हैदर जैदी को नियमित जमानत दे दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा ने ओपन कोर्ट में यह आदेश सुनाया. इसकी प्रति अभी उपलब्ध नहीं थी।
जैदी को शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल, 2019 के आदेश के तहत जमानत दी थी। लेकिन याचिकाकर्ता को 24 जनवरी, 2020 को जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उसकी जमानत सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश द्वारा रद्द कर दी गई थी। आरोप यह था कि जैदी ने अभियोजन पक्ष के एक गवाह को डराने, दबाव बनाने और प्रभावित करने की कोशिश की थी और उसने पुलिस विभाग के गवाहों के साथ भी ऐसा करने की कोशिश की थी।
यह मामला 2017 में शिमला जिले के कोटखाई में एक नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोपों में शामिल एक व्यक्ति की हिरासत में मौत से संबंधित है।