अवैध पेड़ कटान में दोषी अधिकारियों पर हुई कार्रवाई

Update: 2023-08-11 05:23 GMT

शिमला: प्रदेश हाई कोर्ट ने चंबा के चुराह में अवैध पेड़ कटान मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अदालत ने विशेष टीम (एसआईटी) को आदेश दिए कि इस मामले की जांच 30 नवंबर, 2023 तक पूरी करें। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सात दिसंबर को अनुपालना रिपोर्ट तलब की है। प्रार्थी कर्मचंद की ओर से जनहित में दायर याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किए। कोर्ट ने पाया कि इस मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है।

इसके अलावा शक्ति वन बीट में पेड़ों का अवैध कटान पाए जाने पर वन अधिनियम की धारा 32 और 33 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अदालत ने कहा कि इस याचिका का मकसद पूरा हो चुका है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के दौरान पाया था कि 14 सूखे पेड़ों की स्वीकृति की आड़ में ठेकेदार झगड़ सिंह ने 57 हरे देवदार के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई।

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