उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवां की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी और उन्हें पद पर बहाल कर दिया।
बिजलवान की बर्खास्तगी उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद हुई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सज्जन कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगाते हुए बिजलवां को उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर बहाल कर दिया. अदालत ने एसआईटी को मामले में चल रही जांच जारी रखने का निर्देश दिया लेकिन मामले में किसी भी तरह की गिरफ्तारी करने से रोक दिया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई।