यमुनानगर: नाबालिग से गैंगरेप को लेकर छह लोग दोषी करार और दो को बरी किया गया

Update: 2022-03-19 16:09 GMT

क्राइम न्यूज़: नाबालिग से गैंगरेप करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने छह आरोपितों को दोषी करार दिया और दो को बरी किया है। दोषियों को सजा 22 मार्च को सुनाई जाएगी। पकड़े गए आरोपित हमीदा निवासी मौसीन, जोनी, सलमान, वाशील, यूपी निवासी अनीश और फिरोज को दोषी करार दिया है। जबकि इस केस में लतीश और अनूज उर्फ अंकित को बरी कर दिया।

बता दें कि शहर यमुनानगर पुलिस को बच्ची की मां ने शिकायत में बताया कि वह बच्चे की दवाई लेने गई थी। बेटी और अन्य बच्चे घर पर थे। पति भी उस समय काम पर गया हुआ था। वह पांच बजे वापस दवाई लेकर आई तो बेटी घर पर नहीं थी। उन्होंने उसकी तलाश की लेकिन पता नहीं चला। रात 12 बजे बेटी घर पर डरी हुई घर पर आई। उसने बताया कि वह शाम को सब्जी लेने दुकान पर गई थी। मौसीन और जोनी वहां बाइक पर खड़े थे। उन्होंने उसे बताया कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया। वें उसे बाइक पर अस्पताल के बहाने पहले मेडी रूट कैफे यमुनानगर ले गए। वहां उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। इसके बाद सलमान, आनीश, वासीन और फिरोज भी वहां पर आ गए। वे उसे वहां से संतपुरा रोड के पास कैफे में ले गए। वहां पर फिर से उन्होंने उसके साथ रेप किया। पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप करने के मामले में अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। जांच में कुल आठ लोगों के शामिल होने की बात सामने आई थी। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था।

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